इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि प्रेस मीडिया में दिनांक 29 जनवरी 2022 के द्वारा श्री नंद कुमार साहू शिक्षक शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बहतराई विकासखण्ड बिल्हा जिला बिलासपुर द्वारा शिक्षक संवर्ग 14580 सीधी भर्ती अंतर्गत पदस्थापना हेतु नव पदस्थापित शिक्षकों से राशि का लेन-देन का ऑडियों प्रसारित हुआ, इससे विभाग की छवि धुमिल हुई। नंद कुमार साहू का यह कृत्य छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम के विपरीत कृत्य है। अतः छ.ग. सिविल सेवा एवं (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 में दिये गये प्रावधान के तहत नंद कुमार साहू शिक्षक शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बहतराई विकासखण्ड बिल्हा को प्रथम दृष्टिया दोषी पाये जाने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।